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महिला एवं बाल विकास विभाग

 

क्रमांक कार्यालय का नाम  कार्यालय का पता Google Map Location नाम मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी
1 जिला कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, विदिशा नवीन कलेक्‍टर परिसर कक्ष क्र 254-256   श्रीमती विनीता कास्वा 9424439197 dpowcd7@gmail.com
2 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा शहरी
बाल विकास परियोजना विदिशा शहरी रेडियो मन के पीछे विदिशा
  श्री संजय सिंह 9893145866 icdsvdsu01@gmail.com
3 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा ग्रामीण
बाल विकास परियोजना विदिशा ग्रामीण पुरानी कलेक्ट्रेट के पास जिला पंचायत के पीछे
  श्री संजय सिंह (प्रभारी) 9893145866 icds.vdsr@gmail.com
4 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा बासौदा–1
बाल विकास परियोजना बासौदा तहसील परिसार गंजबासौदा
  बृजेन्द्र प्रताप सिंह 9425245237 icdsbasoda11@gmail.com
5 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा बासौदा–2
बाल विकास परियोजना बासौदा तहसील परिसार गंजबासौदा
  श्री परितोष सोनकर 9560926553 icdstyonda12@gmail.com
6 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा कुरवाई
बाल विकास परियोजना कुरवाई बी.ई.ओ कार्यालय के पास कुरवाई
  बृजेन्द्र प्रताप सिंह 9425245237 icdskurwai@gmail.com
7 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा ग्यारसपुर
बाल विकास परियोजना ग्‍यारसपुर तहसील परिसार ग्‍यारसपुर
  श्री अरूणकांत प्रजापति 87701009666 wcdgyaraspur@gmail.com
8 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा सिरोंज
बाल विकास परियोजना सिरोंज जनपद पंचायत सिरोज परिसर
  सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सिरोंज (प्रभारी) 9131386317 icdssironj5689@gmail.com
9 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा लटेरी
बाल विकास परियोजना लटेरी जनपद पंचायत लटेरी परिसर लटेरी
  श्रीमती प्रतिभा सिंह (प्रभारी) 8982284648 cdpolateri50@gmail.com
10 कार्यालय परियोजना अधिकारी, विदिशा नटेरन
बाल विकास परियोजना नटेरन हसील परिसार नटेरन
  श्री राजेश जैन 9425464664 issnipnateran@gmail.com

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं-
क्रमांक योजना का नाम योजना का संक्षिप्‍त विवरण पात्रता आवेदन करने की प्रक्रिया बेवसाइट लिंक
1

लाड़ली बहना योजना

1. महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना
2. महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना
3. परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना
• मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
• विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
• आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
वर्तमान में नवीन आवेदन पंजीयन प्रारंभ नहीं हुऐ है  
2 लाडली लक्ष्मी योजना बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनाॅक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई । जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों । द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो। ग्राम/वार्ड की आंगनवाड़ी केंद्र एवं ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या स्वयं ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है  
3 लाडो अभियान मध्यप्रदेश देश में प्रथम राज्य है, जिसने बाल विवाह के रोकथाम हेतु 2013 में लाडो अभियान प्रारंभ किया गया । लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य -जनसमुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है । अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला, खण्ड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एंव सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाना है । साथ ही विभिन्न माध्यमों जैसे -सेवा प्रदाताओं के दुकानों एंव प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरूकता रेली , रथ यात्रा, शासकीय /धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह न करने की शपथ, जिंगल, डाक्यूमेन्ट्री , नुक्कड नाटक, होर्डिग एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा प्रचार-प्रसार कर आमजन तक लाडो अभियान के संदेश को पहूचाने का प्रयास किया जाता है । यह अभियान बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम -2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के बाल विवाह कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में महती भूमिका निभाता है । ♦ लाडो अभियान अंन्तर्गत बाल विवाह को रोकने हेतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2014 में लोक प्रशासन के उत्कृष्ठ कार्य हेतु ”प्रधानमंत्री पुरस्कार“ से सम्मानित किया गया । ♦ बालिका की निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष एवं बालक की आयु सीमा 21 वर्ष से कम न हो। बाल वि‍वाह से संबंधित शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व, परियोजना अधिकारी , मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , सेक्‍टर पर्यवेक्षक , संबंधित पुलिस थाना, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता ,चाईल्‍ड हेल्‍पलाईन 1098 ,पुलिस हेल्‍पलाईन 112, पर सूचना दी जा सकती है।  
4 शौर्या दल महिला अपराधों की प्रारंभिक स्तर पर ही जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में शौर्या दलों का गठन नवम्बर 2016 से किया गया। शौर्या दलों के नवीन स्वरूप अनुसार किशोरी बालिकाओं व महिलाओं का दल बनाया जाता है। प्रदेश की आंगनवाड़ी क्षेत्र में शौर्या दलों का गठन किया गया है।
ग्राम/वार्ड की सभी किशोरी बालिकाएँ या
महिलाएँ शौर्यदल की सदस्य बन सकती हैं
   
5 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित, महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है । यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इस उद्देश्य से ’’मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना’’ प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार महिलाएं पात्र होगी-
1. हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीडित (Victim) की श्रेणी में आती हो।
2. लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका / उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो।
3. मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।
4. सामान्य महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा. एससी, एसटी, पिछडावर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष।
5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
6. कम पढ़ी लिखी / साक्षर / अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेगें।

आवेदन हेतु पात्र महिलाएं-
-बलात्कार से पीडित महिला या बालिका ।
-दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।
-ऐसिड अटैक विक्टिम
-जेल से रिहा महिलाएँ
-परित्यकता / तलाकशुदा / विधवा/अनाथ महिलाऐं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।
-शासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतन, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह, शॉर्ट स्टे होम आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका/महिलायें ।
-दहेज प्रताड़ित/अग्नि पीडित महिलायें
-बाल विवाह पीडिता।
-सजायाप्त महिलाओं को जेल में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इच्छुक महिलाएं जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं।  
6 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश के विकास के लिये लक्ष्य और नीतियों के निर्धारण का दस्तावेज म.प्र. विजन 2018 बनाया गया है। मध्यप्रदेष दृष्टि पत्र 2018 में महिला सशक्तिकरण का राज्य के विकास में समुचित उपयोग करने का लक्ष्य नियत है। लक्ष्य को मूर्तरूप देने के माध्यम से समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामाजिक नेतृत्व) के लिये मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का शुभांरभ दिनांक 12.02.2015 को चित्रकूट में किया गया। कोविड 19 संंक्रमण काल के पश्‍चात मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का कियान्‍वयन वर्तमान में जन अभियान परिषद द्वारा किया जा रहा है।  
7 पोषण आहार योजना 03 से 06 वर्ष के बच्चों को शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार सप्ताह में 06 दिवस नाश्ता एवं ताजा गरम पका भोजन ऑगनवाड़ी केन्द्रांे पर प्रदाय किया जाता है। ——- आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों का पंजीयन पोषण टेकर एप पर किया जाता है।  
8 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को मंगलवार के दिन टेकहोम राशन शासन निर्देशानुसार प्रदाय किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं, 40 प्रतिशत/पूर्णतः दिव्यांग महिलाएं, गरीब रेखा राशनकार्ड धारी महिलाएं, आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हितग्राही महिलाएं, ई-श्रम कार्ड धारी महिलाएं, किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत लाभान्वित महिला हितग्राही, मनरेगा जॉब कार्ड धारी महिलाएं, 8 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं, गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं संबंधित ग्राम/वार्ड की आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल पर हितग्राही महिला का आवेदन ऑनलाईन दर्ज किया जाता है।  
9 वन स्टॉप सेंटर इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता जैसे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता एवं परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना मिशन शक्ति-संबल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्णतः समर्थित है। 1. हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीडित (Victim) की श्रेणी में आती हो।
2. लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका / उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो।
3. मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।
4. सामान्य महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा. एससी, एसटी, पिछडावर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष।
5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
6. कम पढ़ी लिखी / साक्षर / अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेगें।
स्वयं वन स्टॉप सेंटर पर उपस्थित होकर या कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 07592-233321 पर अपना पंजीयन करवाकर एवं महिला हेल्प लाइन नंबर 181 के माध्यम से भी वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं  
10 बेटी बचाओ बेटी पढाओ घटते लिंगानुपात की समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये बालिकाओं की देखदेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरम्भ की गई। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलो में क्रियान्वित है।      

विभाग के अधिनियम:-

क्र. अधिनियम फाइल लिंक
1 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 डाउनलोड
2 महिलाओं का कार्यस्थलपर लैंगिकउत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 डाउनलोड
3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 डाउनलोड
4 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 डाउनलोड