| क्रमांक |
योजना का नाम |
विशेषताएँ |
आवेदन कैसे करें |
लाभार्थी |
नोडल अधिकारी |
| 1 |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना |
अन्त्योदय श्रेणी के पात्र परिवार को 35 किग्रा खाद्यान्न (निःशुल्क), ₹1 प्रति कि.ग्रा. नमक प्रति परिवार, 1 कि.ग्रा. शक्कर ₹20 प्रति कि.ग्रा.; प्राथमिकता परिवार के प्रति सदस्य को 5 किग्रा खाद्यान्न (निःशुल्क), ₹1 प्रति कि.ग्रा. नमक; वितरण प्रतिमाह आधार सत्यापन से |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्रता श्रेणी में होने पर संबंधित आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय कार्यालय पंचायत/वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। |
अन्त्योदय श्रेणी के पात्र परिवार एवं प्राथमिकता परिवार |
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद) / मुख्य नगरपालिका अधिकारी |
| 2 |
कल्याणकारी योजना |
अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में निवासरत अंत:वासियों को गेहूँ ₹1 प्रति कि.ग्रा. एवं चावल ₹1 प्रति कि.ग्रा.; अन्य छात्रावासों/संस्थाओं को बीपीएल दर पर खाद्यान्न; वितरण प्रतिमाह |
संबंधित कल्याणकारी संस्थाएँ/छात्रावास द्वारा एम-राशन मित्र पोर्टल में पंजीयन कर आवेदन किया जा सकता है। |
शासकीय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावास, मदरसे, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं में निवासरत व्यक्ति |
जिला आपूर्ति नियंत्रक / अधिकारी |
| 3 |
समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन |
शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति अनुसार निर्धारित; समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय की राशि 7 दिवस के भीतर बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर; उपार्जन अवधि में |
उपार्जन पंजीयन केंद्रों पर भूमि दस्तावेज, आधार, मोबाइल एवं बैंक खाते के साथ निर्धारित आवेदन कर ऑनलाइन पंजीयन |
पंजीकृत किसान |
जिला आपूर्ति नियंत्रक / अधिकारी |