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कलेक्ट्रेट

 

कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन का मुख्‍यालय हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से कलेक्‍टर जिले का प्रमुख्‍य होता हैं। जिला प्रशासन का मुख्‍य कार्य जिले में कानून व्‍यवस्‍था बनाना तथा अन्‍य प्रशासनिक कार्य जैसे विकास कार्यो का निरीक्षण एवं अन्‍य सरकार के विभागों की समीक्षा करना हैं। जिला न्‍यायाधीश मुख्‍य रूप से जिले का मुखिया होता हैं। जिला न्‍यायाधीश के अन्‍य दुसरे कार्यों में शस्‍त्र लायसेंस जारी करना व निरस्‍त करना, नजूल भूमि का रिकार्ड रखना, स्‍टॉप रजिस्‍ट्री कार्य, भूमि विवादों का निराकरण करना हैं। जिले के मुखिया होने के नाते एक सामान्‍य व्‍यक्ति भी कलेक्‍टर के समक्ष अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है जोकि सामान्‍यत: अन्‍य विभागों से संबंधित होती है। जिलाधीश का एक विभाग जनता की शिकायतों का सुनना व शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाना एवं कृत कार्यवाही से जिलाध्‍यक्ष व शिकायत-कर्ता को अवगत कराने का कार्य करता है ।

उपर्युक्‍त संलग्‍न गतिवधियों में राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी (विकास), अतिरिक्‍त कलेक्‍टर, संयुक्‍त कलेक्‍टर, डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं अधीक्षक भू-अभिलेख  जिलाधीश की मदद करते हैं।