सामाजिक न्याय एवं दिव्यागंजन सशक्ति विभाग
| क्र | कार्यालय का नाम | कार्यालय का पता | Google Map Location | अधिकारी का नाम | पद | ईमेल | फ़ोन न |
| 1 | सामाजिक न्याय एवं दिव्यागंजन सशक्ति विभाग विदिशा | रामद्वारा विदिशा | GR86+RCC, Durga Nagar, Vidisha, Madhya Pradesh 464001 | श्री पंकज जैन | उप संचालक सामाजिक न्याय वि | ddsjvid@mp.gov.in | 9425638240 |
विभाग की योजनाएं-
| क्रमांक | योजना का नाम | योजना का संक्षिप्त विवरण | पात्रता | आवेदन करने की प्रक्रिया | बेवसाइट लिंक |
| 1 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता 600 रू. प्रतिमाह प्रदान करती है। | • मध्यप्रदेश के मूल निवासी • आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो • बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
| 2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त् पेंशन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत, 18 से 79 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन 600 रू. प्रतिमाह प्रदान की जाती है, | • मध्यप्रदेश के मूल निवासी • न्यूपनतम 18 वर्ष आयु • बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता • न्यूएनतम दिव्यांगता 80% |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
| 3 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। | • मध्यप्रदेश के मूल निवासी • आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवा • बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
| 4 | राष्ट्रीय परिवार सहायता | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹20,000 की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान करती है। यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले व्यक्ति के प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु के मामले में लागू होती है | • मध्यप्रदेश के मूल निवासी • मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए • मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य हो • बीपीएम कार्ड की अनिवार्यता |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/nfbs/ |
| 5 | समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन | समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक ऐसी योजना है जो निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। इसका उद्देश्य कमजोर और जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 600 रू. प्रतिमाह देना है। | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी जो- o 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन अथवा; o 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्या8णी, जो आयकरदाता न हो अथवा; o 18 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल परित्यरक्तव महिला अथवा; o 6 वर्ष से अधिक आयु के 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग अथवा; o 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, जो आयकरदाता न हो |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
| 6 | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना उन जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जिनके केवल एक ही संतान के रूप में कन्या है और जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हे 600 रू. प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। | 1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन 2. निवास पते का प्रमाण पत्र 3. आयकरदाता न होने का प्रमाण 4. आयु प्रमाण पत्र 5. बैंक/ पोस्टर ऑफिस खाते की छायाप्रति |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
| 7 | 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग, बौद्विक दिव्यांग के लिए आर्थिक सहायता योजना | मध्य प्रदेश में 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायता अनुदान 600 रू. प्रतिमाह प्रदान की जाती है। | 1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन 2. नि:शक्तपता प्रमाण पत्र 3. समग्र आईडी 4. निवास एवं आयु का प्रमाण पत्र 5. बैंक/ पोस्टा ऑफिस खाते की छायाप्रति |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
| 8 | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, जो कल्याणी (विधवा) की शादी के लिए वित्तीय सहायता 2.00 लाख प्रदान करती है। | 1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन 2. निवास पते का प्रमाण पत्र 3. आयु प्रमाण पत्र 4. पति की मृत्यु् का प्रमाण पत्र 5. आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र 6. बैंक/ पोस्ट् ऑफिस खाते की छायाप्रति |
कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति | https://vivahportal.mp.gov.in/ |
| 9 | अ. दिव्यांयग छात्रवृत्ति | दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उनकी शिक्षा और विकास के लिए वित्तीय सहायता देना है। | • मध्य्प्रदेश का मूल निवासी • कक्षा 1 से उच्चन स्तवर तक नियमित रूप से अध्य्यन करने वाले दिव्यांग विद्यार्थी • न्यू्नतम 40% की दिव्यांगता |
कक्षा 1 से 8 प्रधान पाठक कक्षा 9 से 12 प्राचार्य संबंधित स्कू9ल स्नाधतक/स्ना तकोत्तचर/ पोलीटेक्निक के लिये उप संचालक सामाजिक न्यालय विभाग |
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| 10 | ब. वाचक भत्ता | वाचक भत्ता दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक वित्तीय सहायता है, जो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए दी जाती है। | • दृष्टिहीन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए | स्नागतक/स्नावतकोत्तिर/ पोलीटेक्निक के लिये उप संचालक सामाजिक न्यालय विभाग | |
| 11 | स. शिक्षा प्रोत्साहन | शिक्षा प्रोत्साहन योजना भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। | • प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्ती ण करने के पश्चात अगली कक्षा में नियमित प्रवेश लेने पर | उप संचालक सामाजिक न्यांय विभाग | |
| 12 |
नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
लेपटॉप प्रदाय |
· न्यूनमत 40% दृष्टि, श्रवण, अस्थिबाधित एवं मंदबुद्धि दिव्यांगजन के 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार) |
प्रवेश की संस्था के जिले के संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्यालय एवं दिव्यांकगजन सशक्त्किरण विभाग |
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| मोट्रेट ट्रायसिकल प्रदाय | · न्यूनतम 60% अस्थिबाधित दिव्यांगजन के 10 वीं प्रथमबार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार) | ||||
| 13 | नि:शक्तस विवाह प्रोत्सा:हन योजना | निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। इस योजना के तहत, यदि दिव्यांग व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति से या दोनो दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन राशि 02.00 /01.00 प्रदान की जाती है। | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो • कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम न हो • दिव्यांग आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो • न्यू नतम 40% दिव्यांरगता का प्रमाण पत्र |
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला विदिशा | https://www.sparsh.mp.gov.in/ |
| 14 | उच्चव शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता | उच्चव शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता दिव्यांगजनो को प्रदाय किया जाता है। | • म.प्र. का मूल निवासी हो। • विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से इंजीनियरिंग, मेडीकल, मैनेजमेन्टह के स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स में अध्यकयन करने पर • न्यूनतम 40% दिव्यांकगता का प्रमाण पत्र |
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला विदिशा |
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| 15 | चिकित्स क की अनुशंसा से नि:शुल्कश कृत्रिम अंग सहायक उपकरण | चिकित्सक की अनुशंसा से नि:शुल्कश कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय किये जात है। | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो • चिकित्सक की अनुशंसा पर नि:शुल्का कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय • पूर्व में प्रदाय उपकरण की नियत अवधि के पश्चात |
चिकित्स क की अनुशंसा से उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला विदिशा | https://www.sparsh.mp.gov.in/ |
| 16 | मुख्यकमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना | मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। | • मध्यप्रदेश के मूल निवासी • न्यूनतम आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो • महिला अविवाहित हो • आयकर दाता नहीं हो • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हो • परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो |
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र – मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
https://socialsecurity.mp.gov.in/ |