श्रम विभाग
| क्र | कार्यालय का नाम | कार्यालय का पता | Google Map Location | अधिकारी का नाम | पद | ईमेल | फ़ोन न |
| 1 | कार्यालय श्रम पदाधिकारी विदिशा | पुराना कलेक्ट्रेट परिसर पुरानी तहसील पोस्ट ऑफिस के सामने विदिशा | श्री राजेन्द्र कुमार गौड़ | सहायक श्रम पदाधिकारी | lovidisha@mp.gov.in | 9425650598 |
विभाग की योजनाएं-
| क्रमांक | योजना का नाम | योजना का संक्षिप्त विवरण | पात्रता | आवेदन करने की प्रक्रिया | बेवसाइट लिंक |
| 1 | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया निरंतरित है। पंजीयन सुविधा पूर्णत: ऑनलाईन है। योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान सीधे बैंक खाते में राज्य स्तर से किया जाता है। | 1. किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 90 दिवस कार्य किया हो। जिसके संबंंध स्व-घोषणा पत्र दिया जाना आवश्यक है। 2. आयु 18 से 60 वर्ष होना अनिवार्य है। |
एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। | https://labour.mp.gov.in/Default.aspx |
| 2 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मण्डल मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया निरंतरित है की सुविधा पूर्णत: ऑनलाईन है। योजना अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान सीधे बैंक खाते में राज्य स्तर से किया जाता है। | असंगठित श्रमिक पत्नि/पति ( जैसी भी स्थिति हो) 1. के पास 01 हेक्टयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो। 2. शासकीय सेवा में नहीं हो। 3. आयकर दाता नहीं हो। 4. आयु 18 से 60 वर्ष होना अनिवार्य है। |
एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। | https://sambal.mp.gov.in/Default.aspx |